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दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आप नेता के खिलाफ याचिका की खारिज

आम आदमी पार्टी (आप) नेता विशेष रवि को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उनके खिलाफ दर्ज एक याचिका खारिज कर दी। याचिका में रवि पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग में दायर हलफनामे में शैक्षणिक योग्यता तथा लंबित आपराधिक मामले छिपाने का आरोप था।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) नेता विशेष रवि को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उनके खिलाफ दर्ज एक याचिका खारिज कर दी। याचिका में रवि पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग में दायर हलफनामे में शैक्षणिक योग्यता तथा लंबित आपराधिक मामले छिपाने का आरोप था। आरोप था कि दिल्ली के करोल बाग से आप के उम्मीदवार विशेष रवि ने हलफनामे में महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए थे।


यह याचिका इसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार वाई. चंदोलिया ने दायर की थी। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “मैं पहले कह चुका हूं कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। इसे देखते हुए याचिका पर विचार नहीं होगा।”

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि रवि यह नहीं समझ सके कि आपराधिक मामला छिपाना आपराधिक कृत्य है। उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी गलत जानकारी दी। दिल्ली में आठ फरवरी को चुनाव होने हैं और मतगणना 11 फरवरी को होगी।