नई दिल्ली। सूचना के अधिकार(RTI) के तहत पीएम केअर्स फंड को लाने के लिए दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में पहले से ही एक याचिका कर्नाटक में लंबित है, लिहाजा हमें इस पर सुनवाई की जरूरत नहीं है।
दिल्ली हाईकोर्ट में वकील सुरेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दायर की गई इस याचिका में मांग की गई है कि पीएम केअर्स फंड को ये निर्देश दिए जाएं कि उसे कितना पैसा मिला, कितना खर्च हुआ और शेष राशि का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा, इन सब का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करे। कोर्ट ने कहा कि याचिका को दोबारा दाखिल कीजि, फिर देखेंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि वेबसाइट पर ब्यौरा डालने की बात याचिका में आपने नहीं लिखी है। याचिकाकर्ता ने फिलहाल याचिका को वापस ले लिया है।
वकील हुड्डा ने इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। याचिका में जनता की ओर से पीएम केअर्स फंड में जमा कराई गई राशि पूछी गई है। याचिका में पूछा गया है कि जनता की ओर से इस फंड में कितनी राशि जमा कराई गई और अब तक उसमें से कितनी राशि खर्च की गई है। बड़ी संख्या में इस वायरस से संक्रमित मरीजों को आर्थिक मदद की जरूरत है, लेकिन मरीजों के पास यह मौलिक अधिकार भी नहीं है कि वो ये जान सकें कि पीएम केअर्स फंड में कोरोना के दौरान आम लोगों की तरफ से दिए गए कितने पैसे अब तक जमा किए गए हैं।