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Manish Sisodia: ‘आरोप गंभीर, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं’, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की ये कहकर जमानत अर्जी खारिज की

मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले की जांच कर रही सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा था। सिसोदिया के बैंक लॉकर भी चेक किए थे। सीबीआई का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशों को दरकिनार कर शराब नीति लागू की।

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा है कि मनीष सिसोदिया पर काफी गंभीर आरोप हैं। उनका व्यवहार भी सही नहीं रहा है। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस वजह से जमानत नहीं दी जा सकती। अब आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के पास सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करने के अलावा और रास्ता नहीं बचा है।

delhi high court

मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले की जांच कर रही सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा था। सिसोदिया के बैंक लॉकर भी चेक किए थे। सीबीआई का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशों को दरकिनार कर शराब नीति लागू की। इससे दिल्ली सरकार के खजाने को सैकड़ों करोड़ की चपत लगी। इस मामले में ईडी ने भी जांच की और मनीष सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हालांकि दावा करते रहे हैं कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ।

Manish Sisodia

मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई है, उसमें बताया गया है कि सिसोदिया ने इस मामले में सबूत मोबाइल फोन नष्ट कर दिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से शराब घोटाले की जांच के आदेश आने के बाद फोन नष्ट किए गए। सिसोदिया गिरफ्तारी के बाद से ही तिहाड़ जेल में हैं। निचली अदालत कई बार उनकी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है। अब दिल्ली हाईकोर्ट से भी सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी।