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Delhi Police Seeks Permission From Lok Sabha Speaker For CCTV Footage Of Scuffle Case : दिल्ली पुलिस ने धक्का-मुक्की मामले की सीसीटीवी फुटेज के लिए लोकसभा अध्यक्ष से मांगी इजाजत

Delhi Police Seeks Permission From Lok Sabha Speaker For CCTV Footage Of Scuffle Case : बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज समेत अन्य नेताओं ने संसद मार्ग थाने पहुंचकर राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर धाराओं 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। 109 (हत्या का प्रयास), 117 (जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना), 351 (आपराधिक धमकी), 125 (दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना) की धारा है। उधर, कांग्रेस ने भी बीजेपी सांसदों के खिलाफ संसद मार्ग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

नई दिल्ली। संसद परिसर धक्का-मुक्की मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखना चाहती है। इसके दिल्ली पुलिस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से फुटेज के लिए अनुरोध किया है। बताया यह भी जा रहा है कि दिल्ली पुलिस सीन को रिक्रिएट भी कर सकती है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को  जांच में शामिल होने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा नोटिस भी भेजा जा सकता है। एबीपी न्यूज ने सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है। दिल्ली पुलिस इस मामले में बीजेपी के दोनों घायल सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के बयान भी लेगी।

आपको बता दें कि संसद परिसर में बीजेपी और एनडीए सांसदों द्वारा 19 दिसंबर को प्रदर्शन किया जा रहा था। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों के बीच घुसकर उनको धक्का मारा इसमें बीजेपी के दो सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। जिनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इन दोनों सांसदों को आज ही अस्पताल से छुट्टी मिली है। दरअसल, बीजेपी का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के संसद में आंबेडकर पर दिए भाषण को कांग्रेस ने बीच से काटकर भ्रम फैलाने के लिए सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित किया। इसी के विरोध में बीजेपी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे जब यह धक्का मुक्की की घटना हुई।

राहुल गांधी पर इन धाराओं में बीजेपी ने दर्ज कराई है शिकायत

धक्का-मुक्की में घायल बीजेपी के दो सांसदों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज समेत अन्य नेताओं ने संसद मार्ग थाने पहुंचकर राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर धाराओं 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। 109 (हत्या का प्रयास), 117 (जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना), 351 (आपराधिक धमकी), 125 (दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना) की धारा है। उधर, कांग्रेस ने भी बीजेपी सांसदों के खिलाफ संसद मार्ग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।