
नई दिल्ली। माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। अदालत की पूरी सुनवाई प्रक्रिया वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुई। बता दें, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला 1996 में दर्ज हुआ था। ध्यान रहे, मुख्तार अंसारी के खिलाफ पांच मामले दर्ज किए गए थे। जिसमें से दो वाराणसी, दो गाजापुर और एक चंदौली वाला मामला शामिल था। इससे पहले मुख्तार के सहयोगी भीम सिंह को भी गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिया गया था।
यह मामला 26 सालों से कोर्ट में लंबित था, जिस पर आज फैसला आया है। हालांकि, इस पूरे मामले पर बीते 25 नवंबर को ही फैसला आना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी के स्थानांतरण के बाद नए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हुई, जिसकी वजह से विधिक प्रक्रियाओं को अंजाम देने में विलंब हुआ। बता दें, गत 12 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई पूरी हुई थी, जिस पर आज आखिरकार फैसला आ गया।
मुख्तार पर क्या-क्या चार्ज लगे थे
मुख्तार अंसारी के खिलाफ पहला मुकदमा राजेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में दर्ज था। दूसरा वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड मामले में गाजीपुर थाने में दर्ज था। तीसरा अवधेश राय हत्याकांड मामले में वाराणसी थाने में दर्ज था। चौथा कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड मामले में चंदौली थाने में दर्ज था। गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा संख्या 165/96 धारा 148,307,332, आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर के साथ 192 96 धारा 3 (1) यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली का एक अन्य मामला।
बहरहाल, अब मुख्तार अंसारी पर सजा के साथ ही जुर्माना भी ठोका गया है। वर्तमान में इस पूरे मामले को लेकर यूपी का सियासी पारा अपने चरम पर है। लोग इस पर अलग-अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बतौर पाठक आपका इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है। आप हमें कमेंट कर बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ते रहिए। न्यूज रूम पोस्ट.कॉम