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ED Action: ईडी ने 20,000 करोड़ रुपये के बैंक लोन हेराफेरी मामले 35 स्थानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी, जानिए पूरा मामला..

ED Action: सूत्रों ने बताया कि छापेमारी गुरुवार सुबह शुरू हुई और दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई और नागपुर में विभिन्न वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों पर की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एम-टेक ग्रुप के तहत आने वाली कंपनी एसीआईएल लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद शुरू हुई है। सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कई सूचीबद्ध कंपनियां बैंकों से 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण की धोखाधड़ी में शामिल थीं।

नई दिल्लीगी। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक कंपनी और उसके प्रमोटरों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई और नागपुर में लगभग 35 स्थानों पर व्यापक छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने खुलासा किया कि कंपनी और उसके प्रमोटरों पर बैंकों से 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण की धोखाधड़ी करने का आरोप है। रिपोर्टों के अनुसार, छापेमारी एम-टेक समूह और उसके निदेशकों-अरविंद धाम, गौतम मल्होत्रा ​​और अन्य पर फोकस है। कथित घोटाले की गंभीरता को देखते हुए, ईडी ने अपने प्रयासों को तेज कर दिया है और उम्मीद है कि जल्द ही इसमें महत्वपूर्ण प्रगति होगी।

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सूत्रों ने बताया कि छापेमारी गुरुवार सुबह शुरू हुई और दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई और नागपुर में विभिन्न वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों पर की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा एम-टेक ग्रुप के तहत आने वाली कंपनी एसीआईएल लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद शुरू हुई है। सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कई सूचीबद्ध कंपनियां बैंकों से 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण की धोखाधड़ी में शामिल थीं।

सूत्रों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। ईडी का अनुमान है कि धोखाधड़ी की गतिविधियों से सरकारी खजाने को लगभग 10,000-15,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। एजेंसी का मानना ​​है कि बैंकों से प्राप्त ऋण राशि को रियल एस्टेट, विदेशी निवेश और नए उपक्रमों में लगाया गया। इसके अतिरिक्त, यह आरोप लगाया गया है कि समूह की कंपनियों ने अधिक ऋण प्राप्त करने और NPA के रूप में वर्गीकृत होने से बचने के लिए बिक्री, पूंजीगत संपत्ति, देनदारियों और मुनाफे में हेराफेरी की।