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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार मूक-बधिर वकील ने की बहस, सांकेतिक भाषा को समझने के तरीके से हो रही हर जगह CJI की प्रशंसा

Supreme Court: यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया था कि उनकी जूनियर वकील सारा सनी, जो बोल और सुन नहीं सकती हैं, सक्रिय रूप से क़ानूनी बहस में भाग ले सकें और वर्चुअल सुनवाई में अपना मामला पेश कर सकें।

नई दिल्ली। भारतीय कानूनी व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एक मूक-बधिर वकील ने सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हुए एक अपनी दलील दी। यह महत्वपूर्ण घटना भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक सुनवाई के दौरान सामने आई। लेकिन जिस तरीके से CJI चंद्रचूड़ ने मूक-बधिर वकील की दलीलों को समझा उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है।  जानकारी के लिए आपको बता दें कि शुक्रवार, 22 सितंबर की सुबह, शीर्ष अदालत के वर्चुअल हॉल में एक स्क्रीन पर एक छोटी सी खिड़की खुली, जिसमें एक व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही को सांकेतिक भाषा में बताते हुए देखा गया।

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इस महत्वपूर्ण क्षण का आयोजन रिकॉर्ड पर एक वकील संचिता अयंगर द्वारा किया गया था, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया था कि उनकी जूनियर वकील सारा सनी, जो बोल और सुन नहीं सकती हैं, सक्रिय रूप से क़ानूनी बहस में भाग ले सकें और वर्चुअल सुनवाई में अपना मामला पेश कर सकें। शुरुआत में वर्चुअल कोर्ट रूम मॉडरेटर ने इस तरह की सुनवाई से मना कर दिया, लेकिन इसके बाद कोर्ट की तरफ से आखिरकार सारा को अपनी बात रखने का अनूठा विशेषाधिकार दिया गया।

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मुख्य न्यायाधीश ने एक उल्लेखनीय मिसाल कायम की

सुनवाई शुरू होते ही मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सांकेतिक भाषा दुभाषिया को अपना वीडियो फ़ीड बनाए रखने की अनुमति देकर समावेशिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। उनके शब्द, “निश्चित रूप से, दुभाषिया कार्यवाही का हिस्सा हो सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं है,” वर्चुअल अदालत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। दुभाषिया सौरव रॉयचौधरी ने भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) में सारा की बातों को कोर्ट के सामने रखा। बेंगलुरु के सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ लॉ की पूर्व छात्रा सारा सनी ने न केवल बाधाओं को तोड़ा है, बल्कि भारत में अधिक समावेशी कानूनी परिदृश्य का मार्ग भी प्रशस्त किया है। र्वोच्च न्यायालय में यह महत्वपूर्ण अवसर भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि प्रत्येक व्यक्ति, उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना, न्याय तक समान पहुंच का हकदार है।