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गुजरात : गुंडागर्दी पर लगाम कसने की तैयारी में रूपाणी सरकार, सख्त नियम होगा लागू, 50 हजार रुपये का जुर्माना और 10 साल की होगी जेल

गुजरात (Gujarat) के सीएम विजय रूपाणी (CM Vijay Rupani) विरोध प्रदर्शन के नाम पर होने वाली गुंडागर्दी पर लगाम कसने की तैयारी कर रहे हैं। जिसके लिए राज्य सरकार एक कानून (New Law) लाने जा रही है।

गांधीनगर। गुजरात (Gujarat) के सीएम विजय रूपाणी (CM Vijay Rupani) विरोध प्रदर्शन के नाम पर होने वाली गुंडागर्दी पर लगाम कसने की तैयारी कर रहे हैं। जिसके लिए राज्य सरकार एक कानून (New Law) लाने जा रही है। रूपाणी सरकार ने फैसला किया है कि वह गुजरात गुंडा और एंटी सोशल एक्टिविटीज (रोकथाम) अधिनियम (The Gujarat Gunda and Anti-Social Activities (Prevention) Act) लेकर आएगी।

Crime

इस अधिनियम के तहत गुंडागर्दी करने वाले को 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस अधिनियम के तहत ऐसे मामलों के लिए अलग से कोर्ट होगी जिससे कार्रवाई तेज हो सके। इसके साथ ही दोषी पाए गए लोगो की प्रॉपर्टी सीज होगी।

Arrest

हालांकि अगर किसी के खिलाफ इन कानून के तहत मामला दर्ज करना है तो आईजी रेंज या फिर पुलिस कमिश्नर की परमिशन लेनी होगी। इससे पहले सरकार की ओर से बताया गया था कि अब असामाजिक गतिविधि रोकथाम (पासा) अधिनियम को साइबर अपराधियों, साहूकारों और यौन अपराधियों पर लगाने का निर्णय किया है। इस कानून में आदी अपराधियों को एहतियाततन हिरासत में रखने का प्रावधान है।

Vijay Rupani Gujrat

गृहविभाग का भी कामकाज देख रहे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी पासा अधिनियम, 1985 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश का प्रस्ताव बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में रखेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस संशोधन का लक्ष्य गुजरात की शांतिपूर्ण, सुरक्षित राज्य के रूप में पहचान बनाना है। इस संशोधन का लक्ष्य ‘कमजोर तबकों के साथ शारीरिक हिंसा और धौंसपट्टी’ को भी उसके दायरे में लाना है। फिलहाल यह कानून भादंसं, हथियार अधिनियम, अवैध शराब की बिक्री, जुआ, वेश्यावृति और गोहत्या जैसे अपराध शामिल हैं।