newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

Mathura Shahi Masjid Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद HC के फैसले के विरुद्ध SC में सुनवाई आज, जानिए किन पहलुओं पर होगी नजर

Mathura Shahi Masjid Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ‘भगवान श्री कृष्ण विराजमान’ और 7 अन्य द्वारा दायर याचिका में शुरुआत में एएसआई सर्वेक्षण की मांग की गई थी। याचिका में दावा किया गया कि मस्जिद के नीचे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है और ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि मस्जिद कभी एक हिंदू मंदिर था।

नई दिल्ली। मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से संबंधित मामले की सुनवाई आज, शुक्रवार (5 जनवरी) को होनी है। मस्जिद के निरीक्षण के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मस्जिद इंतिजामिया कमेटी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई थी, लेकिन दिसंबर के मध्य में इस याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं हुई। अब इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है।

इस मामले के मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट मामले से संबंधित 18 याचिकाओं को स्थानांतरित करने के बारे में दलीलें सुनने वाला है।
  • मस्जिद समिति ने सभी 18 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के पिछले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।
  • हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति दी थी।
  • इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी थी।
  • कोर्ट ने 26 मई, 2023 को सर्वे की निगरानी के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में विवाद है।

shrikrishana janmbhoomi

याचिकाओं के संबंध में अबतक क्या-क्या हुआ ?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ‘भगवान श्री कृष्ण विराजमान’ और 7 अन्य द्वारा दायर याचिका में शुरुआत में एएसआई सर्वेक्षण की मांग की गई थी। याचिका में दावा किया गया कि मस्जिद के नीचे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है और ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि मस्जिद कभी एक हिंदू मंदिर था। परिसर के भीतर कमल जैसा एक स्तंभ मौजूद है, जो हिंदू मंदिरों की एक विशिष्ट विशेषता है। याचिका में हिंदू देवताओं में से एक ‘शेषनाग’ की छवि की उपस्थिति का भी उल्लेख किया गया है, जिन्होंने भगवान कृष्ण की उनके जन्म की रात में रक्षा की थी। मस्जिद के स्तंभों के निचले हिस्से में कथित तौर पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी हैं। हाई कोर्ट ने इन दावों के आधार पर सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी थी, जिसे बाद में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।