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Maharashtra Mahayuti Govt: देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में किस पार्टी के कितने मंत्री बनेंगे?, सूत्रों के मुताबिक तय हो चुके हैं ये नंबर

Maharashtra Mahayuti Govt: महाराष्ट्र में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय हो गया है। देवेंद्र फडणवीस गुरुवार शाम को महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इस बीच, सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आई है कि सरकार में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी कोटे से कितने मंत्री होंगे।

मुंबई। महाराष्ट्र में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय हो गया है। देवेंद्र फडणवीस गुरुवार शाम को महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के साथ शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजित पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। हालांकि, रात तक ये फाइनल होना है कि कुछ और विधायकों को भी गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जानी है या नहीं। इस बीच, सूत्रों के हवाले से महाराष्ट्र में महायुति की नई सरकार की रूपरेखा भी मीडिया के जरिए सामने आई है।

न्यूज चैनल इंडिया टीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सीएम को मिलाकर बीजेपी के 21 मंत्री हो सकते हैं। वहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना से एक डिप्टी सीएम समेत 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। एनसीपी से अजित पवार महाराष्ट्र की नई सरकार में फिर डिप्टी सीएम बनेंगे। उनके अलावा एनसीपी से जीते विधायकों में से 9 को मंत्री पद दिए जाने की बात कही जा रही है। ये सभी दल अलग-अलग बैठक कर अपने कोटे के मंत्रियों के नाम तय करेंगे। गृह जैसा अहम विभाग बीजेपी के पास ही होगा। साथ ही राजस्व भी बीजेपी के खाते में रह सकता है। वहीं, शहरी विकास विभाग एकनाथ शिंदे को मिल सकता है। कुछ और अहम विभाग अजित पवार के पास जा सकते हैं।

शपथ ग्रहण के बाद महाराष्ट्र विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र होगा। जिसमें देवेंद्र फडणवीस विश्वासमत हासिल करेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से नागपुर में होने की संभावना है। बीजेपी से ही महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष भी होना तय है। पिछली बार ये जिम्मा राहुल नार्वेकर को मिला था। बीजेपी विधायक दल की बैठक में आशीष शेलार को चीफ व्हिप भी चुना गया है। बीजेपी विधायकों के लिए आशीष शेलार ही दिशा निर्देश तय करेंगे। जिनका उल्लंघन करना दलबदल निरोधक कानून के तहत अवैध होगा।