नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेत्री के. कविता को आज सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने अदालत से के. कविता की 5 दिनों की कस्टडी की मांग की, जिस पर कोर्ट ने 15 अप्रैल तक रिमांड की अनुमति दी। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने के. कविता को कल ही ईडी की हिरासत से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया कि के. कविता इस मामले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कविता उन तथ्यों को छिपा रही हैं, जो उनकी जानकारी में हैं। इससे पहले भी वह नोटिस के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुई।
#WATCH | BRS leader K Kavitha brought to Delhi’s Rouse Avenue Court for hearing in connection with a money laundering case after CBI takes her into its custody. pic.twitter.com/ngw5hBIGka
— ANI (@ANI) April 12, 2024
सीबीआई ने अपनी दलील में दावा किया कि एक बिज़नेसमैन ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस बिजनेसमैन से 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। इसके बाद इस बिजनेसमैन ने के. कविता से हैदराबाद में मुलाकात की। कविता ने इस रकम के इंतजाम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। सीबीआई ने कहा कि यह पैसा गोवा चुनाव के लिए हवाला के जरिए इकट्ठा किया गया। इसकी पुष्टि के लिए सीबीआई ने एक व्हाट्सऐप चैट भी कोर्ट में फाइल की है। उधर, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद बीआरएस नेता के. कविता ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है। सीबीआई गलत सवाल पूछ रही है। वे वही पुराने प्रश्न बार-बार पूछते हैं। यह एक व्यर्थ प्रयास है।
VIDEO | “I don’t have anything to say. They ask the same old questions. It’s a futile exercise. CBI is asking wrong questions,” BRS leader K Kavitha said after appearing before Rouse Avenue Court in connection with Delhi excise policy case.
(Full video available on PTI videos -… pic.twitter.com/6g7xFzRP30
— Press Trust of India (@PTI_News) April 12, 2024
वहीं के. कविता के वकीलों ने सीबीआई हिरासत का विरोध किया। उनके वकील ने कोर्ट से कहा कि हमने एक एप्लिकेशन लगाई है, पहले हमारी मांग पर सुनवाई हो उसके बाद ही हिरासत पर कोई आदेश दिया जाए। कविता के वकील ने दलील दी कि सीआरपीसी में न्यायिक हिरासत में किसी व्यक्ति से पूछताछ करने का प्रावधान नहीं है। कविता के वकील ने कहा कि जेल के नियमों को सीबीआई दरकिनार नहीं कर सकती।