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Delhi High Court On Arvind Kejriwal: दिल्ली हाईकोर्ट ने इन वजहों से अरविंद केजरीवाल को नहीं दी राहत, जानिए कहां लगा अड़ंगा

Delhi High Court On Arvind Kejriwal: अर्जी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम तौर पर राहत की मांग की, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी। अब ये पता चला है कि आखिर कोर्ट ने केजरीवाल को तुरंत राहत देना आखिर मंजूर क्यों नहीं किया।

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी है। इस अर्जी में उन्होंने अंतरिम तौर पर राहत की मांग की, लेकिन कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी। अब ये पता चला है कि आखिर कोर्ट ने केजरीवाल को तुरंत राहत देना आखिर मंजूर क्यों नहीं किया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना गिरफ्तारी की वैधता पर विचार के रिहाई की अर्जी पर फैसला नहीं हो सकता। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर ईडी से जवाब लिए बगैर फैसला होता है, तो ये एक तरीके से मुख्य मांग पर फैसला लेना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि हिरासत से रिहाई पर फैसला जमानत देने जैसा होगा। दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त मौका देकर ही इस बारे में कोर्ट कोई फैसला ले सकता है। कोर्ट ने न्याय का मामला बताते हुए सभी पक्षों को पर्याप्त मौका देने की बात भी कही। कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी को अरविंद केजरीवाल के वकीलों की दलीलों का जवाब देने का मौका नहीं मिलता, तो ये जांच एजेंसी से नाइंसाफी होगी।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकीलों की उस दलील को भी गलत बताया कि ईडी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी फैसला लेने के लिए ईडी के जवाब की जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को राहत देने से पहले विस्तार से सुनवाई करेगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये मानना गलत होगा कि ईडी की तरफ से वही दलीलें दी जाएंगी, जो निचली अदालत में दी गई। कोर्ट ने ये भी कहा कि ईडी की कस्टडी में केजरीवाल हैं। इस दौरान जांच एजेंसी को नए तथ्य और सबूत मिले हो सकते हैं और वो इनको कोर्ट के सामने रख सकती है। ये नए तथ्य फैसले में अहम साबित होंगे। बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने ही गिरफ्तारी से राहत देने से मना कर दिया था। जिसके बाद ईडी ने उसी शाम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।