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उन्नाव गैंगरेप : उम्रकैद की सजा के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर ने की दिल्ली हाईकोर्ट में की अपील

उन्नाव गैंगरेप मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से उम्रकैद की सजा पा चुके दोषी कुलदीप सिंह सेंगर ने इस सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है।

नई दिल्ली। उन्नाव गैंगरेप मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से उम्रकैद की सजा पा चुके दोषी कुलदीप सिंह सेंगर ने इस सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है। कुलदीप सिंह सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर को दोषी करार दिया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

Kuldeep Singh Sengar

बीजेपी से निकाले जा चुके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Sengar) को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने उम्रकैद के साथ-साथ 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। सजा सुनते ही सेंगर कोर्ट में फूट-फूटकर रोने लगा था। सजा पर कोर्ट में बहस के दौरान कुलदीप सेंगर की ओर से वकील ने कहा कि उनकी (विधायक) दो बेटी हैं और पत्नी है, उनपर परिवार की जिम्मेदारी है।

Kuldeep singh Sengar ANi

सजा सुनाए जाने के समय सेंगर के वकील ने कहा उनके ऊपर लोन भी है। बेटी की पढ़ाई के लिए लोन लिया था। वहीं पीड़िता के परिवार ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने पर संतोष जाहिर किया है। पीड़िता की तरफ से कहा गया कि कुलदीप विधायक है और उन्होंने इस मामले में अपने पद का दुरुपयोग किया। पीड़िता के वकील ने कहा कि कुलदीप सिंह को अधिकतम सजा देनी चाहिए। इस मामले में बिना किसी राहत के उम्रकैद की सजा देनी चाहिए।

Kuldeep Singh Sengar

बता दें कि इस साल 28 जुलाई को रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में कार व ट्रक की टक्कर में रेप पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई थी। पीड़िता और कार चला रहे उनके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुलदीप सेंगर ने ही यह एक्सीडेंट करवाया था।