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लॉकडाउन 4.0 : कंटेनमेंट जोन को छोड़कर तय समय पर खुलेंगी दुकानें

लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि दुकानें और बाजार, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगहों पर तय समय के साथ खुलें।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रव्यापी बंद 4.0 का ऐलान कर दिया है। नई गाइडलाइन के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि दुकानें और बाजार, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगहों पर तय समय के साथ खुलें। इसके अलावा कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो।

Madhya Pradesh Lockdown

कोविड-19 के कारण देशभर में लागू लॉकडाउन 3.0 के खत्म होते ही गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 की घोषणा कर दी है। इस अवधि में ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को पहले की ही तरह जारी रखते हुे इन्हें बढ़ावा देने की बात कही गई है।

Delhi Lockdown

शाम 7 से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू

गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण देशभर में लॉकडाउन 4.0 लागू कर दिया है। वहीं पहले से ही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लगने वाले कर्फ्यू को आगे भी जारी रखा गया है। इसमें कोई ढील नहीं दी गई है।

jammu kashmir lockdown1

रेड और ऑरेंज जोनके अंदर जिला प्रशासन/स्थानीय शहरी निकायों द्वारा स्थानीय स्तर पर तकनीकी जानकारी के साथ और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए रोकथाम और बफर जोन की पहचान की जाएगी। कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्‍त नियमों के साथ नियंत्रण जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं और आवश्‍यक वस्‍तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान घरेलू और अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी।