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Gujarat: वडोदरा में Love Jihad का पहला मामला आया सामने, केस दर्ज, आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

Gujarat: गुजरात में धर्म स्वतंत्रता संशोधित कानून के लागू होने बाद वडोदरा पुलिस ने एक युवक को लव जिहाद के मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान हिंदू लड़की को ईसाई युवक के तौर पर बताई थी।

नई दिल्ली। लव जिहाद (Love Jihad) के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में इसपर रोक लगाने के लिए कानून बना दिए गए हैं। हालांकि कानून बनाने के बाद भी कई राज्यों से मामले भी सामने आए। जिस पर सरकार ने एक्शन लेते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई। हाल ही में गुजरात (Gujarat) में भी लव जिहाद कानून लागू हो गया। वहीं लव जिहाद कानून लागू के बाद महज तीन दिनों के अंदर वडोदरा (Vadodara) से पहला प्रकाश में आया है।

Love Jihad

गुजरात में धर्म स्वतंत्रता संशोधित कानून के लागू होने बाद वडोदरा पुलिस ने एक युवक को लव जिहाद के मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान हिंदू लड़की को ईसाई युवक के तौर पर बताई थी। जिसके बाद उसने हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करके शादी कर ली थी।

Love Jihad Photo

वडोदरा निवासी 25 वर्षीय पीड़िता ने गोत्री पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि समीर अब्दुल भाई कुरैशी नामक युवक ने खुद को सेम मार्टिन बताकर उसके साथ पहले दोस्ती की तथा मौका पाकर उसके साथ करीबी बढ़ा ली। आरोपित ने युवती के कुछ अश्लील तस्वीरें खींच लिए तथा उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। नहीं करने पर उसने तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद मजबूरन इस हिंदू युवती को 2019 में उसके साथ विवाह करना पड़ा।

वडोदरा गोत्री पुलिस थाने के निरीक्षक एसपी चौधरी ने बताया कि आरोपित के खिलाफ गुरुवार को शिकायत दर्ज कराई गई थी। उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 377,504, 506(2) तथा गुजरात धर्म स्वतंत्रता (सुधार) कानून 2021 की धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

Gujarat Police

बता दें कि मार्च में बजट सत्र के दौरान गुजरात सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य (धार्मिक स्वतंत्रता) विधेयक में संशोधन को पेश किया था। जिसके मुताबिक गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट-2003 के जरिये अब गुजरात में भी शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराना एक बड़ा अपराध होगा। राज्यपाल देवव्रत से लव जिहाद कानून को मंजूरी मिलने के बाद CM रूपाणी ने इसे 15 जून से लागू करने का ऐलान किया था। इस कानून के मुताबिक अपना धर्म छुपाकर कोई अगर शादी करता है तो उसके दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है।

CM VIJAY RUPANI GUJRAT

वहीं इस विधेयक के मुताबिक धर्म छुपाकर कोई शख्स अगर शादी करता है तो उसके दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं नाबालिग से शादी करने पर 7 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना निर्धारित है। इसके अलावा कानून का पालन नहीं करने पर 7 साल की सजा और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा गया है।