कोरोनावायरस का फ्री टेस्ट सुनिश्चित करे सरकार : सुप्रीम कोर्ट
दरअसल याचिकाकर्ता का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान लोगों के सामने आर्थिक संकट है, लिहाजा लोग कोरोना वायरस की महंगी जांच से बचेंगे। इससे बीमारी फैल सकती है और सरकार को सबकी जांच मुफ्त में करवानी चाहिए।
नई दिल्ली। निजी लैब में कोरोनावायरस के संक्रमण की जांच के एवज में 4500 रुपये लेने के खिलाफ याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट लैब को कोरोना जांच के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। हम इस मसले पर आदेश पारित करेंगे।
दरअसल याचिकाकर्ता का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान लोगों के सामने आर्थिक संकट है, लिहाजा लोग कोरोना वायरस की महंगी जांच से बचेंगे। इससे बीमारी फैल सकती है और सरकार को सबकी जांच मुफ्त में करवानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए इस याचिका पर सुनवाई की जा रही थी और सॉलिसिटर जनरल से कोर्ट ने कहा है कि जल्द ही अदालत इस बारे में आदेश पारित करेगी।
हालांकि कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि निजी लैब कोरोना टेस्ट के पैसे मरीज की बजाय सरकार से ले सकें, ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है। लिहाजा माना जा रहा है कि शीर्ष अदालत सरकार को ये आदेश दे सकती है कि वो निजी लैब्स में की जा रही कोरोनावायरस की जांच के लिए आने वाले खर्च को वहन करे। इसके लिए लोगों पर बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।
Supreme Court observed & suggested that the tests should be conducted free of cost in the identified private laboratories also. The top court further said that it will pass an appropriate order in this regard. https://t.co/ZFvUwgSgRM
— ANI (@ANI) April 8, 2020