नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने ममता बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें रामनवमी पर हुई हिंसा की एनआईए जांच कराने की कोलकाता हाईकोर्ट से मिली मंजूरी को खारिज करने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की इस मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल, बीते दिनों केंद्र सरकार ने रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा का स्वत: संज्ञान लेते हुए एनआईए को इसकी जांच करने का निर्देश दिया था।
WB Ram Navami violence: SC rejects govt plea challenging Calcutta High Court order directing a probe by NIA
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— ANI Digital (@ani_digital) July 24, 2023
वहीं, हिंसा के संदर्भ में बंगाल के कई थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ममता सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट के उस फैसले पर आपत्ति है जिसमें 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के दौरान दर्ज हुई प्राथमिकी को एनआईए को ट्रांसफर किया गया था। बता दें कि इस दौरान बंगाल के कई थानों में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वहीं, बीते दिनों कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से केंद्र द्वारा एनआईए जांच के निर्देश को बरकरार रखने के विरोध में ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें आज सुनवाई करते हुए टीएमसी सुप्रीमो को तगड़ा झटका दे दिया।
कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एनआईए जांच जरूरी हो जाता है, तो अब कोर्ट के इस रुख के बाद साफ हो चुका है कि हिंसा की जांच एनआईए ही करेगी, तभी असल सच्चाई सामने आ सकेगी।