नई दिल्ली। फरवरी 2023 से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अब जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से उम्मीद है। मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी है। मनीष सिसोदिया की अर्जी पर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले कई बार मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट से ठुकराई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिल सकी थी। मनीष सिसोदिया शराब घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हुए हैं। ईडी ने उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
मनीष सिसोदिया पर ईडी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली का डिप्टी सीएम रहते ऐसी शराब नीति तैयार की, जिससे कारोबारियों को फायदा हुआ और सरकार को सैकड़ों करोड़ का घाटा उठाना पड़ा। ईडी ने शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को मुख्य साजिशकर्ता भी बताया है। ईडी के मुताबिक शराब घोटाला में शामिल कारोबारियों से मनीष सिसोदिया के संबंध रहे। हालांकि, मनीष सिसोदिया ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। मनीष सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं और उनके घर और बैंक लॉकर की छानबीन में सीबीआई को घोटाला से जुड़ी कोई रकम मिली ही नहीं।
वहीं, ईडी ने इस साल 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला में गिरफ्तार करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि उसे शराब घोटाला की मनी ट्रेल मिली है। ईडी का कहना है कि शराब घोटाला से आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ घूस की रकम मिली। इस रकम में से 45 करोड़ रुपए गोवा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खर्च किए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 के तहत आम आदमी पार्टी को एक कंपनी भी बताया है। अब ऐसे हालात में मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट राहत देता है या नहीं, ये शुक्रवार को सुनवाई के दौरान ही पता चलेगा।