
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बाद अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में लव जिहाद (Love Jihad) करने वालों की खैर नहीं है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार के बाद मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की शिवराज सरकार ने भी लव जिहाद (Love Jihad) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने धर्म स्वतंत्रता (धार्मिक स्वतंत्रता) अध्यादेश 2020 (लव जिहाद) को मंजूरी दे दी है। जिसके बादअब इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए आगे भेज दिया गया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया था। अध्यादेश के मुताबिक, धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि, ‘धर्म छुपाकर अथवा झूठा अभिनय करके अधिनियम के विरुद्ध धर्म परिवर्तन किए जाने पर कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। एक ही समय में 2 या 2 से अधिक लोगों का सामूहिक धर्म परिवर्तन किए जाने पर 5 वर्ष-10 वर्ष का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रु. के अर्थदंड की सज़ा होगी।’
लोभ, लालच, भय, प्रलोभन देकर या कुत्सित इरादों से विवाह करना अथवा धर्मांतरण करवाना संज्ञेय अपराध है।
अधिनियम विरुद्ध सामूहिक धर्म परिवर्तन किये जाने पर 5 से 10 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये तक का अर्थदण्ड की सजा होगी। pic.twitter.com/NuNCE3X9Zq
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 29, 2020
धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 की मुख्य बातें-
बगैर सूचना के विवाह को शून्य माना जाएगा, दो महीने पहले सूचना देना होगी।
अधिकतम 10 वर्ष का कारावास, एक लाख का अर्थ दंड।
धर्म परिवर्तन पर संबंधित संस्थान भी बराबर का जिम्मेदार माना जाएगा।