
नई दिल्ली। कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें काम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने ईडी द्वारा दर्ज कराए गए मनी लॉन्ड्रिंग केस में फैसला सुनाते हुए मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 17 अप्रैल तक बढ़ाने का बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि इससे पहले मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से अदालत में जमानत याचिका को लेकर दलीलें राखी गई। वहीं दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत याचिका का विरोध किया था। इसपर मनीष सीसोदिया के वकील विवेक जैन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि मनीष सिसोदिया के मनी लॉन्ड्रिंग का केस बेबुनियाद है। इसकी स्वीकार्यता नहीं होनी चाहिए। ईडी ने ऐसा करके कोर्ट का समय बर्बाद करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई की जाँच के ऊपर ईडी का ये पूरा मामला टिका हुआ है।
Delhi Excise policy case | Rouse Avenue Court extends judicial custody of Delhi’s former Deputy Chief Minister Manish Sisodia till April 17, 2023, in ED’s money laundering case. pic.twitter.com/guPsOM5NDZ
— ANI (@ANI) April 5, 202
इस बारे में आगे बातचीत करते हुए विवेक जैन ने साफ़ शब्दों में कानून का जिक्र करते हुए कहा, सिसोदिया की तरफ से PMLA के सेक्शन 3 के तरह किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं किया गया है। उन्होंने अदालत के सामने दरख्वास्त करते हुए कहा, अदालत को ये देखने की आवश्यकता है कि इस पूरे मामले में अबतक सेक्शन 3 के भीतर वर्णित कोई अपराध किया गया है या नहीं। यदि नहीं तो फिर ईडी किस बिनाह पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला सकती है।
दूसरी एजेंसियों के पास जो पिछली जांचें की गई हैं उनके आधार पर कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, जिनको वो अदालत में पेश कर सकें। लेकिन जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने आरोप लगाए हैं जाहिर तौर पर अवैध रकम से जुड़े कुछ साक्ष्य होने चाहिए थे। लेकिन इस तरह से कोई सबूत नहीं हैं। अदालत के सामने ईडी की ओर से ऐसी कोई जानकारी पेश नहीं की गई है।
गौरतलब है कि ईडी की दरख्वास्त पर स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश एमके नागपाल की ओर से याचिका को 3 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया था। वहीं सिसोदिया के वकील की तरफ से ईडी की दलीलों पर स्टडी के लिए कुछ वक्त मांगा गया था। लेकिन अब इस मांग को लेकर वकील को कोर्ट की तरफ से झटका लगा है। ईडी ने कहा था कि हमारी जांच जारी है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े कुछ नए सबूत हमें प्राप्त हुए हैं, हम अभी जांच की प्रक्रिया में हैं। इसी के कारण सिसोदिया को इस मौके पर जमानत दे देना बिलकुल उचित नहीं होगा। इसी मांग को देखते हुए अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया है।