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राजस्थान : विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में केंद्रीय मंत्री शेखावत को SOG का नोटिस

उन्होंने कहा कि यह बात सामने आनी चाहिए कि किसके कहने पर इस ऑडियो को रिकॉर्ड किया गया और किसने इसे रिकॉर्ड किया। पहले उन्हें (राज्य सरकार) प्रामाणिकता के साथ सामने आना चाहिए। मैंने पहले ही कहा है कि मेरे दरवाजे किसी भी तरह की जांच के लिए हमेशा खुले हैं।

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के अधिकारियों ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान में कथित रूप से विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में नोटिस जारी किया। राजस्थान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एसओजी, अशोक राठौड़ ने पुष्टि करते हुए कहा कि मंत्री के निजी सचिव के माध्यम से उन्हें (मंत्री को) नोटिस भेजा गया है। शेखावत के निजी सचिव ने नोटिस मिलने की पुष्टि की है। हालांकि, उन्होंने कहा कि ऑडियो टेप की प्रामाणिकता पहले साबित होनी चाहिए।

Gajendra Singh Shekhawat

उन्होंने कहा कि यह बात सामने आनी चाहिए कि किसके कहने पर इस ऑडियो को रिकॉर्ड किया गया और किसने इसे रिकॉर्ड किया। पहले उन्हें (राज्य सरकार) प्रामाणिकता के साथ सामने आना चाहिए। मैंने पहले ही कहा है कि मेरे दरवाजे किसी भी तरह की जांच के लिए हमेशा खुले हैं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे ने कुछ दिन पहले कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा, एक एजेंट संजय जैन और शेखावत के बीच हुई कथित बातचीत के साथ तीन ऑडियो क्लिप जारी किए थे। इस संदर्भ में एक नोटिस भंवरलाल शर्मा को भी भेजा गया है और संजय जैन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

इस बीच, शेखावत ने पहले एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि उनका ऑडियो टेप से कोई लेना-देना नहीं है और टेप में आवाज और बोलने का ढंग उनकी आवाज से मेल नहीं खाती है। शर्मा ने भी आरोपों से इनकार किया है।

Gajendra Singh Shekhawat

एसओजी ने पिछले शुक्रवार को दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज किए थे। ऐसा कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी द्वारा तीन ऑडियो टेपों के बारे में शिकायत दर्ज कराने के बाद किया गया, ये टेप गुरुवार शाम को सामने आए और तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।

एफआईआर में सरदारशहर के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा की पहचान की गई, जिन्हें बाद में पार्टी ने निलंबित कर दिया और संजय जैन को एसओजी ने शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया था। राठौड़ ने कहा कि एफआईआर में नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 124 ए (राजद्रोह) के तहत मामला दर्ज किया गया है।