
नई दिल्ली। बीआरएस नेता की बेटी कविता को बड़ा झटका लगा है, दिल्ली शराब नीति घोटाले में उनकी जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दोनों ने कविता की जमानत याचिका का विरोध किया था।आप पर कथित तौर पर करीब 100 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने कविता से लंबी पूछताछ की. खबरों के मुताबिक, कविता को हैदराबाद स्थित व्यवसायी और मामले के आरोपी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों के आधार पर ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा, जिनके साथ उनके कथित करीबी संबंध हैं।
ईडी के अनुसार, पिल्लई एक कथित शराब कार्टेल, ‘साउथ ग्रुप’ का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसने कथित तौर पर 2020-21 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के तहत बाजार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करने के लिए AAP को रिश्वत दी थी। कविता कम से कम दस फोन इस्तेमाल करती थी। कविता ने कथित तौर पर 2021 और 2022 में कम से कम दस फोन का इस्तेमाल किया, जिससे संदेह पैदा हुआ कि यह डिजिटल सबूतों को नष्ट करने और जांच को विफल करने के लिए किया गया था। ईडी के अनुसार, वह घोटाले में सक्रिय भागीदार थी और उसने कथित तौर पर अपने सहयोगियों पिल्लई, बाबू और अन्य को रिश्वत देकर व्यापार करने के तरीकों का खुलासा किया था।
Rouse Avenue Court of Delhi refuses to grant bail to BRS) leader K Kavitha in connection with ED and CBI cases related to the Delhi Excise Policy case.
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— ANI (@ANI) May 6, 2024
बीआरएस की नेता कविता पूर्व सीएम केसीआर की बेटी हैं। ईडी ने हैदराबाद स्थित उनके आवास पर छापेमारी की. गिरफ्तारी के बाद कविता को दिल्ली लाया गया. गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में हैं. दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों के निशाने पर है और उसके नेता सवालों के घेरे में हैं। हालांकि, आप नेता लगातार इस घोटाले में पार्टी की संलिप्तता से इनकार करते रहे।