newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

Punjab: BSF का दायरा बढ़ने पर आपस में ही भिड़े कांग्रेसी, चन्नी सरकार पर मनीष तिवारी का हमला, पूछे तीखे सवाल

Punjab: केंद्र की ओर से बीएसएफ (BSF) को अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के भीतर क्षेत्र में तलाशी लेने, संदिग्धों को गिरफ्तार करने के साथ ही जब्ती करने का अधिकार दिया गया है। केंद्र के इस अधिकार से पहले BSF केवल क्षेत्र 15 किलोमीटर तक के भीतर क्षेत्र में तलाशी ले सकती थी।

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी पहले से ही अपने वर्चस्व को लगातार खोती जा रही है। दूसरी ओर पार्टी में जारी आंतरिक कलह उसकी मुश्किलों को बढ़ा रही है। अब एक बार फिर पार्टी में आंतरिक कलह देखने को मिल रही है। दरअसल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने पंजाब में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने मामले को लेकर अपनी ही पार्टी को निशाने पर लिया है। सोमवार को मनीष तिवारी ने पंजाब सरकार पर वार करते हुए सवाल किया कि अब तक केंद्र की अधिसूचना को उच्चतम न्यायालय में चुनौती क्यों नहीं दी गई?। लोकसभा सांसद तिवारी सवाल करते हुए पूछा कि क्या केंद्र की अधिसूचना का विरोध करना मात्र एक दिखावा है ?

charanjit-channi
मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, ”पंजाब में बीएसएफ को सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में मिले अधिकार क्षेत्र से जुड़ी केंद्र की अधिसूचना को करीब एक महीने हो गए। पंजाब सरकार की ओर से अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय में इस अधिसूचना को चुनौती क्यों नहीं दी गई ? क्या विरोध सिर्फ एक दिखावा मात्र है ?”

manish tiwari
मनीष तिवारी से पहले पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी पंजाब की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था। बीएसएफ का दायरा बढ़ाने को लेकर जाखड़ ने चन्नी सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट कर कहा, “आपने क्या पूछा है सावधान रहें! क्या चरणजीत चन्नी ने अनजाने में पंजाब का आधा हिस्सा केंद्र सरकार को सौंप दिया है। 25000 वर्ग किमी (कुल 50,000 वर्ग किमी में से) को अब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। पंजाब पुलिस स्तब्ध है। क्याहम अब भी राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता चाहते हैं?”

sunil jakhar and charanjit singh channi
आपको बता दें, केंद्र की ओर से बीएसएफ (BSF) को अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के भीतर क्षेत्र में तलाशी लेने, संदिग्धों को गिरफ्तार करने के साथ ही जब्ती करने का अधिकार दिया गया है। केंद्र के इस अधिकार से पहले BSF केवल क्षेत्र 15 किलोमीटर तक के भीतर क्षेत्र में तलाशी ले सकती थी।