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निर्भया केस: दोषी मुकेश की फांसी का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

इस मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने खुद को संतुष्ट करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे गए सारे दस्तावेजों को देखा। गृह मंत्रालय ने सारे दस्तावेज भेजे थे। मुकेश की याचिका में कोई मेरिट नहीं है। जेल में प्रताड़ना दया के लिए कोई आधार नहीं है। इसके बाद मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया गया।

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों में एक मुकेश सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी है। जिससे अब ये तय हो गया है कि मुकेश को हर हाल में फांसी लगेगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई सबूत नहीं है कि प्रासंगिक दस्तावेज राष्ट्रपति के सामने नहीं रखे गए थे। मुकेश ने अपनी दया याचिका खारिज करने के लिए खिलाफ अर्जी दाखिल की थी।

mukesh nirbhaya case

मंगलवार को मुकेश की वकील अंजना प्रकाश ने कहा था कि राष्ट्रपति के सामने कई दस्तावेज नहीं रखे गए थे, इसलिए दया याचिका खारिज होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। अपनी वकील के जरिए मुकेश ने कहा था कि उसका जेल में यौन उत्पीड़न हुआ था और उसके भाई राम सिंह की हत्या की गई थी।

इस मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने खुद को संतुष्ट करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे गए सारे दस्तावेजों को देखा। गृह मंत्रालय ने सारे दस्तावेज भेजे थे। मुकेश की याचिका में कोई मेरिट नहीं है। जेल में प्रताड़ना दया के लिए कोई आधार नहीं है। इसके बाद मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया गया।

Nirbhaya convict Mukesh Singh

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद मुकेश के पास अब कोई कानूनी विकल्प शेष बचा नहीं रह जाता। एक नागरिक के रूप में उसके सारे कानूनी अधिकार खत्म हो गए हैं।