नई दिल्ली। गुरुवार को हाथरस मामले (Hathras Case) की जांच को सीबीआई या किसी विशेष जांच दल से करवाने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई है। अदालत ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाथरस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) द्वारा पूरी तरह से क्यों नहीं की जानी चाहिए? हाथरस मामले में अलग-अलग संस्थाएं और लोग मांग कर रहे थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा की जा रही जांच की निगरानी करे।
CJI बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने संकेत दिए कि वह और याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगा। पीठ ने कहा कि वह आज ही इस बाबत आदेश जारी करेगा कि सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करेगा या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट।
CJI ने पूछा, ‘इस मामले को पूरी तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा क्यों नहीं सुना जाना चाहिए। मुझे लगता है कि पिछली बार सभी वकीलों ने यह सुझाव दिया था कि यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना चाहिए।’
सुनवाई के दौरान सीजेआई एसए बोबड़े ने कहा कि अदालत इस मुद्दे पर कोई और याचिका पर सुनवाई करने के पक्ष में नहीं है। CJI बोबड़े ने कहा, ‘हमें पूरी दुनिया की सहायता की जरूरत नहीं है। हमने पहले ही पर्याप्त सुनवाई की है।हमने राज्य, आरोपी और पीड़ित की सुनवाई की है।’