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Shri Krishna Janam Bhoomi: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला, हिंदू पक्ष ने की ज्ञानवापी की तर्ज पर सर्वे की मांग

Shri Krishna Janam Bhoomi: अगर मथुरा -ईदगाह मस्जिद के बारे में विस्तार से बात करें, तो हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने कहा कि इस तरह के निर्माण को मस्जिद नहीं माना जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने 1968 के दौरान हुए समझौते को भी अवैध बताया है।

नई दिल्ली। मथुरा-ईदगाह मस्जिद को लेकर मंदिर पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका में ज्ञानवापी की तर्ज पर सर्वे कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सर्वे ही वो विकल्प है, जिसके जरिए इस गंभीर विषय की सत्यता व विश्वनयीता परिलक्षित हो पाएगी। सर्वे की रिपोर्ट किसी भी नतीजे पर पहुंचने में हमारे लिए सहायक साबित होगी। बता दें कि वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चल रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे के विरोध में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन आखिर में काफी मशक्कत के बाद फैसला मंदिर पक्ष में ही आया है। वहीं, ज्ञानवापी के सर्वे के बीच अब ईदगाह मस्जिद का भी सर्वे कराए जाने की मांग कोर्ट से की गई है। अब सर्वे के बाद आगामी दिनों में सच्चाई के रूप में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

supreme court

वहीं, अगर मथुरा -ईदगाह मस्जिद के बारे में विस्तार से बात करें, तो हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने कहा कि इस तरह के निर्माण को मस्जिद नहीं माना जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने 1968 के दौरान हुए समझौते को भी अवैध बताया है। लेकिन, मुस्लिम पक्ष ने इन दलीलों को सिरे से खारिज कर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर यथास्थिति बरकरार रखने की मांग की है। हालांकि, अभी तक मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई विधिक कदम नहीं उठाया गया है।

ध्यान दें कि ज्ञानवापी प्रकरण के दौरान भी प्लेजेस ऑफ वर्शिप एक्ट का राग अलापा गया था, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर सर्वे की रिपोर्ट में विवादित भूमि पर कालांतर में मंदिर होने की पुष्टि होती है, तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट निरर्थक साबित होगा।