नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, अब्दुल्ला आजम ने आगामी 10 मई को सुआर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर अपनी अयोग्यता को निरस्त करने और चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। अब अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी चुनाव पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं। बता दें कि जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक, जब किसी राजनेता को किसी मामले में दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है। बीते दिनों कुछ ऐसा ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भी हुआ था। उन्हें गत लोकसभा चुनाव में कोलार में मोदी सरनेम को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने की वजह से संसद सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया था। वहीं, बीते दिनों अब्दुल्ला आजम को भी एक मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है, जिसकी वजह उनकी विधायकी रद्द कर दी गई।
आज़म खान के बेटे अब्दुल्लाह को राहत नहीं। SC ने सुआर विधानसभा पर 10 मई का मतदान रोकने से मना किया
एक केस में 2 साल की सज़ा के बाद सदस्यता के अयोग्य अब्दुल्लाह ने इस पर रोक की मांग की है
सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में। SC ने कहा- चुनाव परिणाम अंतिम आदेश पर निर्भर होगा
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) May 1, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव पर रोक नहीं लगा रहे हैं। अब उसका आदेश अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा। वहीं, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आजम खान के हलफनामा पर जवाबी हलफनामा भी दाखिल करने को कहा है। बता दें कि अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी सजा पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया गया था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगने के बाद अब्दुल्ला आजम का राजनीतिक भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। आइए, आगे जानते हैं कि किस मामले में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई गई है।
दरअसल, अब्दुल्ला आजम को फर्जी प्रमाणपत्र मामले में बीते दिनों दो साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। बहरहाल, अब आगामी दिनों में वो क्या कुछ कदम उठाते हैं। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।