newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

Rahul Gandhi: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक और मामले में आज सुलतानपुर की अदालत सुनाएगी फैसला, अमित शाह को हत्यारा बताने का है आरोप

विजय मिश्रा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराग कुरील के कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान 8 मई 2018 को बेंगलुरु में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विजय मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्या का अभियुक्त बताया।

सुलतानपुर। मोदी समुदाय के बारे में विवादित बयान देकर गुजरात के हाईकोर्ट तक से दोषी ठहराए जा चुके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में यूपी के सुलतानपुर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में आज फैसला आएगा। ये मामला मानहानि का है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के नेता विजय मिश्रा ने मानहानि का केस किया था। राहुल गांधी पर विजय मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 8 मई 2018 को मीडिया के सामने गृहमंत्री अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक बातें कहीं। विजय मिश्रा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराग कुरील के कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान 8 मई 2018 को बेंगलुरु में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विजय मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्या का अभियुक्त बताया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ईमानदारी और स्वच्छ राजनीति की बात करती है, लेकिन उस पार्टी का अध्यक्ष हत्यारा है।

rahul gandhi 12

विजय मिश्रा कोऑपरेटिव चेयरमैन हैं। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के केस में कहा कि 15 जुलाई 2018 को उनके दो परिचित लोगों ने गवाहों की मौजूदगी में कहा कि आप ऐसी पार्टी से जुड़े हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हत्या के अभियुक्त हैं। विजय मिश्रा ने कोर्ट में सबूत के तौर पर यूट्यूब और तमाम वेबसाइट्स में राहुल गांधी के अमित शाह के बयान के बारे में बताया। कोर्ट से उन्होंने गुजारिश की थी कि मानहानि के मामले में राहुल गांधी को आरोपी बनाने की मंजूरी दी जाए। विजय मिश्रा के अनुसार राहुल के बयान से उनको व्यक्तिगत तौर पर ठेस पहुंची है। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराग कुरील ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इससे राहुल गांधी इस मामले में घिर गए थे। सुनिए राहुल गांधी का वो बयान, जिसपर उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ था।

राहुल गांधी ने इससे पहले गुजरात की निचली अदालत में मोदी सरनेम वालों के बारे में आपत्तिजनक बयान देने के मामले में दोषी साबित हुए थे। उनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी। जिसकी वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता तक खत्म हुई थी। राहुल गांधी ने कोर्ट में माफी मांगने से इनकार कर दिया था। सेशन कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट ने भी राहुल की सजा बरकरार रखी थी। जिसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और कोर्ट ने उनकी सजा स्थगित कर दी थी। जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस हुई थी। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की अपील पर अभी सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है।