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Swati Maliwal Assault Case : स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

Swati Maliwal Assault Case : सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शिकायककर्ता की चोट साधारण हैं और आरोपी 100 दिन से ज्यादा समय से जेल में बंद है। इस मुकदमे में अभी कुछ समय लगने की संभावना है क्योंकि 51 से अधिक गवाहों से पूछताछ अभी बाकी है। ऐसे में अब आरोपी को और अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने विभव कुमार को जमानत दे दी हालांकि कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शिकायककर्ता की चोट साधारण हैं और आरोपी 100 दिन से ज्यादा समय से जेल में बंद है। इस मुकदमे में अभी कुछ समय लगने की संभावना है क्योंकि 51 से अधिक गवाहों से पूछताछ अभी बाकी है। ऐसे में अब आरोपी को और अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में अहम गवाहों के बयान निचली अदालत में दर्ज करने का निर्देश दिया।

दिल्ली पुलिस की ओर से एएसजी एसवी राजू ने विभव की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जवाब दिया कि आपको यहां जमानत का विरोध नहीं बल्कि दोनों में संतुलन बनाना होगा। विभव कुमार को 18 मई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

इन शर्तों के साथ मिली है जमानत-
अदालत के आदेश के मुताबिक आरोपी विभव कुमार के दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के घर और ऑफिस जाने पर रोक रहेगी। विभव कुमार को सीएम का निजी सचिव या ऐसा कोई पद न दिया जाए जिससे वो केस को प्रभावित कर सके। इसके साथ ही अदालत ने विभव कुमार और आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों पर केस से जुड़ी किसी प्रकार की बयानबाजी करने पर भी रोक लगाई है।

ये है पूरा मामला-
आप सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 13 मई को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में उनके पीए विभव कुमार ने बदसलूकी करते हुए मारपीट की थी। स्वाति ने कहा था कि विभव ने बिना किसी उकसावे के मुझे गालियां दीं और मुझे बार-बार थप्पड़ मारे। उसने मेरी छाती, चेहरे, पेट और मेरे शरीर के निचले हिस्से पर वार किया। पुलिस ने स्वाति का दिल्ली एम्स में मेडिकल भी कराया था जिसमें चोट की पुष्टि हुई थी। इसके बाद विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था।