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Survey Of Shahi Idgah Masjid Of Mathura: मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट से पहले मुस्लिम पक्ष की याचिका सुनने को कहा

Survey Of Shahi Idgah Masjid Of Mathura: हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा में जिस जगह शाही ईदगाह मस्जिद है, वहां पहले श्रीकृष्ण जन्मस्थान का भव्य मंदिर था। जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने आदेश देकर ध्वस्त करा दिया और उसके ऊपर शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी।

नई दिल्ली। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का अभी कोर्ट कमिश्नर सर्वे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे पर आज रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा है कि वो इस मामले की ग्राह्यता संबंधी मस्जिद पक्ष की याचिका को भी सुने। मस्जिद पक्ष का कहना है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सर्वे का आदेश दिया गया है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली कमेटी ने कोर्ट कमिश्नर सर्वे के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने मथुरा की जिला अदालत से इस मामले के सभी वाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के आदेश का भी विरोध किया है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के केस की अगली सुनवाई अब 23 जनवरी को होगी। हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि शाही ईदगाह मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे कराया जाए। हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा में जिस जगह शाही ईदगाह मस्जिद है, वहां पहले श्रीकृष्ण जन्मस्थान का भव्य मंदिर था। इस मंदिर के बारे में हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के जमाने में श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर को शाही आदेश से ध्वस्त किया गया।

Mathura Shri Krishana Janm Bhoomi

हिंदू पक्ष का ये दावा भी है कि शाही ईदगाह मस्जिद को मंदिर की तमाम सामग्री से ही बनाया गया था। इस पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के प्राचीन मंदिर के तमाम चिन्ह और अवशेष मौजूद हैं। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से ये मांग भी की थी कि मस्जिद में मुस्लिम पक्ष के जाने पर रोक लगाई जाए। ताकि मंदिर के सबूतों को मिटाने की कोई कोशिश कामयाब न हो सके। अब देखना है कि मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुनकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सर्वे का फैसला बदलता है या मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंचता है।