नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन अहम हो सकता है। सीबीआई के हाथ गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से उनको जमानत न मिलने के खिलाफ अर्जी दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सीबीआई के हाथ गिरफ्तारी को 5 अगस्त को सही बताया था। बीते कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले के कई आरोपियों को जमानत दी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को निश्चित तौर पर उम्मीद होगी कि उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी।
अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी और सीबीआई के हाथ गिरफ्तारी को चुनौती वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने बीती 23 अगस्त को सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सीबीआई ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इस मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने पहले अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया था। अरविंद केजरीवाल सीबीआई के हाथ गिरफ्तारी के कारण ही अब तक तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ सके हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में ईडी के हाथ गिरफ्तारी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी।
इस मामले में सीबीआई का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले से जुड़े सबूत नष्ट किए। इसके अलावा उनकी गिरफ्तारी के तमाम और कारण भी जांच एजेंसी ने बताए हैं। वहीं, ईडी ने कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाला का किंगपिन बताया है। ईडी का कहना है कि शराब घोटाला के जरिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी आम आदमी पार्टी के लिए साउथ कार्टेल से 100 करोड़ रुपए लिए। ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि इस 100 करोड़ की रकम में से 45 करोड़ रुपए गोवा में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए इस्तेमाल हुए। वहीं, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है और ईडी व सीबीआई आज तक घोटाला का एक भी पैसा बरामद नहीं कर सके हैं। वहीं, ईडी का कहना है कि उसके पास मनी ट्रेल के पक्के सबूत हैं। इनमें गोवा के आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं का बयान भी है।