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Uddhav Vs Shinde In SC: ‘…तो बैंक खाते समेत सबकुछ छिन जाएगा’, शिवसेना मसले पर उद्धव गुट की सुप्रीम कोर्ट से अपील, कल सुनवाई

शिवसेना पर कब्जे के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही उद्धव गुट की अलग अर्जी पर सुनवाई चल रही है। ये सुनवाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ कर रही है। नबाम रेबिया मसले को एकनाथ शिंदे गुट ने उठाया है। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से इसके खिलाफ दलीलें दी गई हैं।

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में शिवसेना पर कब्जे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल यानी बुधवार को दोपहर 3.30 बजे सुनवाई करेगा। उद्धव ठाकरे गुट के वकील और सांसद कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने मामले को मेंशन किया। सिब्बल ने इस मामले में तुरंत स्टे लगाने की गुजारिश की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पहले ही एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव गुट के दफ्तर पर कब्जा कर लिया है। अगर तुरंत सुनवाई नहीं हुई, तो बैंक खाते समेत अन्य चीजें भी छीन ली जाएंगी। सिब्बल की इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुधवार को सुनवाई की जाएगी।

Uddhav

कपिल सिब्बल ने कोर्ट से ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और तीर-कमान का चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को देने का फैसला विधानसभा के 33 सदस्यों के आधार पर दिया है। हालांकि, चुनाव आयोग ने इस बारे में जो फैसला किया था, उसमें बताया गया था कि 40 विधायकों के अलावा शिंदे गुट के साथ शिवसेना के 13 सांसद भी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कल देखेगा कि चुनाव आयोग के शिवसेना के बारे में दिए गए फैसले में कुछ गड़बड़ी है या नहीं। माना जा रहा है कि फिलहाल कोर्ट इस मामले में स्टे दे सकता है।

supreme court 123

शिवसेना पर कब्जे के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही उद्धव गुट की अलग अर्जी पर सुनवाई चल रही है। ये सुनवाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ कर रही है। नबाम रेबिया मसले को एकनाथ शिंदे गुट ने उठाया है। इस मसले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पहले फैसला दिया था कि अगर विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए नोटिस दिया गया हो, तो वो विधायकों की अयोग्यता पर कोई फैसला नहीं ले सकते। उद्धव गुट ने रेबिया फैसले को ही चुनौती दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले को 7 जजों की बड़ी बेंच में न भेजने का फैसला किया था।