newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

SC का बड़ा फैसला, पहली बार होली की छुट्टियों के दौरान काम करेगी अवकाश पीठ

सुप्रीम कोर्ट में लंबित और कई महत्वपूर्ण याचिकाओं को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार होली की सात दिनों की छुट्टियों के दौरान अवकाश पीठ का गठन किया है और यह पीठ इस दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुनवाई करेगी।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में लंबित और कई महत्वपूर्ण याचिकाओं को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार होली की सात दिनों की छुट्टियों के दौरान अवकाश पीठ का गठन किया है और यह पीठ इस दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले दो महीनों की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ही अवकाश पीठ का गठन किया जाता था।

supreme court

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सिर्फ होली के दिन ही पीठ सुनवाई नहीं करेगी, बल्कि सप्ताह के अन्य दिनों में भी पीठ सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायाधीश ने यह निर्णय तब लिया, जब एक अधिवक्ता ने एक ऐसे मामले का उल्लेख किया गया, जिस पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता थी।

दरअसल, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की। एजी केके वेणुगोपाल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की खंडपीठ को जानकारी दी कि केंद्र 2 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कपिल सिब्बल से कहा कि होली के विराम के बाद इस मामले का फिर से उल्लेख करें।