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Rahul Gandhi: राहुल गांधी पर मानहानि के आरोप में 23 मार्च को फैसला सुनाएगा सूरत का कोर्ट, मोदी उपनाम वालों को बताया था चोर

ये मामला साल 2019 का है। तब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम यानी उपनाम मोदी है। गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के इसी बयान के खिलाफ सूरत में मानहानि का केस किया था। कोर्ट अब इसी मामले में फैसला सुनाने जा रहा है।

सूरत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से कई बार कोर्ट-कचहरी का चक्कर लगा चुके हैं। ऐसा ही एक मामला गुजरात के सूरत का भी है। राहुल गांधी पर यहां मानहानि का केस चल रहा था। इस मामले में सूरत की अदालत 23 मार्च को फैसला सुनाएगी। राहुल गांधी फैसला सुनाए जाने के दौरान कोर्ट में रहेंगे। ये मामला साल 2019 का है। तब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम यानी उपनाम मोदी है। गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के इसी बयान के खिलाफ सूरत में मानहानि का केस किया था।

court

पूर्णेश मोदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने इस बयान से मोदी समुदाय की इज्जत उछाली है और ये मानहानि का मामला है। सूरत के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने बीते शुक्रवार को इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर इसे 23 मार्च को सुनाने की बात कही थी। पूर्णेश मोदी की तरफ से मानहानि का केस किए जाने के बाद राहुल गांधी कोर्ट में तीन बार पेश भी हुए थे। अक्टूबर 2021 में जब राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए थे, तो उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। अब सबकी नजर इस पर है कि राहुल गांधी की इस दलील से कोर्ट सहमत होता है या सजा सुनाता है।

rahul gandhi and supreme court

राहुल गांधी इससे पहले राफेल मामले में पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांग चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार (मोदी) चोर है। जबकि, सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में सुनवाई के दौरान या फैसला सुनाते हुए ऐसा कुछ नहीं कहा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट में राहुल पर अवमानना का आरोप लगा था। तब राहुल की तरफ से गलतबयानी के लिए बिना शर्त माफी मांगी गई थी।