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Aadhaar-Voter ID card Link: मोदी सरकार की इस योजना के खिलाफ सुरजेवाला पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, लगा तगड़ा झटका

बहरहाल, इन तमाम तर्कों को बटोरकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्हें उम्मीद थी कि कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई होगी, लेकिन अफसोस कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए जहां उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, तो वहीं उन्हें हाईकोर्ट जाने की हिदायत दे दी है।

नई दिल्ली। अगर आप समसामयिक मसलों को जानने के लिए आतुर रहने वाले पाठकों में से हैं, तो आपको पता ही होगा कि बीते दिनों केंद्र सरकार आधार कार्ड से पहचान पत्र को जोड़ने की योजना लेकर आई थी और सरकार का ऐसा करने के पीछे अपना तर्क था। आखिर वो क्या तर्क था? सरकार द्वारा ऐसा करने के पीछे की मंशा क्या थी? हम आपको सबकुछ इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में हम आपको उक्त मामले के बारे में आए ताजा अपडेट के बारे में जरा तफसील से बता देते हैं। दरअसल, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार की इसी योजना के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुरजेवाला ने अपनी याचिका में मांग की थी कि केंद्र सरकार की इस योजना को निरस्त किया जाए, चूंकि इससे आम नागरिकों की निजता का उल्लंघन होगा। इस योजना के परिणामस्वरूप आम नागरिक की निजी जानकारियां सार्वजनिक हो जाएंगी, जिससे उन्हें निकट भविष्य में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को निजता का अधिकार भी प्रदान करता है, लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी उक्त योजना के जरिए आम नागरिकों के निजता के अधिकारियों को कुचलकर रख दिया है।

Congress Randeep surjewala

बहरहाल, इन तमाम तर्कों को बटोरकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्हें उम्मीद थी कि कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई होगी, लेकिन अफसोस कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए जहां उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, तो वहीं उन्हें हाईकोर्ट जाने की हिदायत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि नियमों के आधार पर पहले उन्हें हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए, तभी वे सुप्रीम कोर्ट का रूख करने के हकदार होंगे। अब ऐसे में जिस तरह से उन्हें सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है, उसे देखते हुए अब उनका अगला कदम क्या रहता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

supreme court

आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने अपनी याचिका में कहा था कि आधार कार्ड को पहचान पत्र से लिंक कराने से आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। उन्होंने आगे कहा था कि आधार नागरिकता नहीं, बल्कि निवासी होने का प्रमाण है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आधार कार्ड को पहचान पत्र से लिंक कराने से आम नागरिकों को बेशुमार दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। याचिका में कहा गया था कि अभी तक देश में डेटा को सुरक्षित करने के लिए  कोई ठोस कानून नहीं है और आधार कार्ड को पहचान पत्र से लिंक कराने में इस बात की पूरी संभावना है कि आम लोगों की निजी जानकारियां सार्वजनिक हो सकती है। हालांकि, इन तमाम तर्कों के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका को खारिज कर उन्हें हाईकोर्ट जाने की इजाजत दे दी है। अब ऐसे में उनका अगला कदम क्या रहता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।