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UP: यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार कर रही तैयारी, विधानमंडल के मॉनसून सत्र में बिल लाएंगे CM योगी

UP: कानून बनने पर दो से ज्यादा बच्चे वाले दंपति स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। करीब 260 पेज के मसौदे में 57 अलग-अलग वर्ग में सिफारिशों को बांटा गया है। बिल का नाम यूपी जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण एक्ट होगा। इस कानून के बारे में 19 जुलाई तक करीब 8500 लोगों ने अपनी राय रखी।

लखनऊ। यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ है। दुनिया के कई देशों की आबादी से भी यूपी की आबादी ज्यादा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आबादी को नियंत्रण में रखने के पक्षधर हैं। इसी वजह से सरकार जल्दी ही बिल लाकर इस मंशा को पूरा करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद के 17 से 24 जुलाई तक चलने वाले मॉनसून सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का बिल लाया जा सकता है। इससे पहले यूपी विधि आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस एएन मित्तल जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा आज या कल सीएम योगी को सौंप सकते हैं।

कानून बनने पर दो से ज्यादा बच्चे वाले दंपति स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। करीब 260 पेज के मसौदे में 57 अलग-अलग वर्ग में सिफारिशों को बांटा गया है। बिल का नाम यूपी जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण एक्ट होगा। इस कानून के बारे में 19 जुलाई तक करीब 8500 लोगों ने अपनी राय रखी। ज्यादातर की राय जनसंख्या नियंत्रण करने के पक्ष में बताई जा रही है।

Population-Control-Act

एक बच्चे वाले माता-पिता को कानून में प्राथमिकता दी जाएगी। दो बच्चे होने पर माता-पिता को सरकारी नौकरी में एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। पहले आयोग दो इंक्रीमेंट देने के पक्ष में था। एक संप्रदाय में कई शादियों का चलन है। ऐसे में सभी पत्नियां मिलाकर दो से ज्यादा बच्चे होने पर ऐसे लोग स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और सरकारी सुविधाएं भी इन्हें नहीं मिलेगी।