नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी की याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। ये मामला मानहानि का है। बीजेपी के नेता राजीव बब्बर ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मानहानि का ये केस किया था। फरवरी 2020 में ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं के पोस्ट को मानहानि करने वाला माना था। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले में अरविंद केजरीवाल और आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में कहा कि इन सभी का उद्देश्य बीजेपी की छवि खराब करना था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि का केस रद्द करने से मना कर दिया था।
मानहानि का ये मामला तब बना जब दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल ने 8 दिसंबर 2018 को ट्वीट के जरिए आरोप लगाया कि बीजेपी ने अग्रवाल समाज के वोट कटवा दिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि दिल्ली में अग्रवाल समाज के 8 लाख वोट हैं। इनमें से 4 लाख वोट बीजेपी ने कटवा दिए। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में ये भी लिखा था कि आज तक अग्रवाल समाज बीजेपी का कट्टर वोटर था। इस बार नोटबंदी और जीएसटी की वजह से अग्रवाल नाराज हैं, तो बीजेपी ने इनके वोट ही कटवा दिए। केजरीवाल के इस ट्वीट का आतिशी और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने समर्थन किया था। अरविंद केजरीवाल, आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मानहानि का केस करने वाले राजीव बब्बर ने इन सभी पर गलत दोष मढ़ने और लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने की कोशिश का आरोप लगाया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी समेत आरोपी आम आदमी पार्टी नेताओं को ट्रायल कोर्ट में मानहानि केस का सामना करने के लिए कहा था। इसी के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। अरविंद केजरीवाल, आतिशी और अन्य आरोपियों का केस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच सुन रही है। आरोपियों के वकील कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी हैं। वहीं, राजीव बब्बर की तरफ से सोनिया माथुर पैरवी कर रही हैं।