न्यूयॉर्क। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति होने जा रहे हैं, जिनको किसी मामले में सजायाफ्ता ठहराया गया हो। दरअसल, न्यूयॉर्क कोर्ट के जज जुआन मर्चेन ने कहा है कि 10 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप को वो हश मनी केस में सजा सुनाने जा रहे हैं। जज जुआन मर्चेन ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि या तो वो 10 जनवरी को व्यक्तिगत तौर पर या फिर वर्चुअल तरीके से कोर्ट में पेश हों। डोनाल्ड ट्रंप क्या सजा के बाद जेल जाएंगे? शायद नहीं। क्योंकि जज जुआन मर्चेन ने संकेत दिया है कि वो सजा सुनाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को शर्तों के साथ रिहाई भी देंगे। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप पर सजायाफ्ता होने का दाग लगने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी है।
हश मनी का मतलब होता है कि किसी को धन देकर चुप करा देना। डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगा था कि उन्होंने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को हश मनी दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे देकर उनका मुंह बंद कराने का आरोप राजनीति से प्रेरित है। इस मामले में ट्रंप के प्रवक्ता स्टीफन चेउंग ने बयान जारी किया है कि अमेरिका के चुने गए राष्ट्रपति को कोई सजा नहीं सुनाई जानी चाहिए। चेउंग ने हश मनी केस को कानूनविहीन मामला बताया और कहा कि संविधान के तहत इसे तत्काल खारिज कर देना चाहिए। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट में दलील दी थी कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं। इस वजह से हश मनी केस को खारिज कर दिया जाए, लेकिन जज जुआन मर्चेन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था।
हश मनी देने का डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप 2016 का है। ये मामला एक पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए रकम देने का है। आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टॉर्मी डेनियल्स से 2006 में यौन संबंध बनाए थे। साल 2016 में जब ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीता, उस वक्त मामले की चर्चा हुई। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए रकम दी। आरोप लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टॉर्मी डेनियल्स को रकम देने के लिए अपने कारोबार के रिकॉर्ड में हेराफेरी की। न्यूयॉर्क के कोर्ट ने इसी मामले में ट्रंप को दोषी माना था।