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Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के जेल जाने की नौबत, मंत्री रहे फवाद और असद भी मुश्किल में घिरे

ईसीपी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के चेयरमैन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद के मामले में मंगलवार को सुनवाई की। तीनों ने आयोग के सामने पेश होने से छूट मांगी थी। जिसे खारिज कर दिया गया और गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया गया। तीनों के 50-50 हजार रुपए के बॉन्ड भी रद्द किए गए।

इस्लामाबाद। एक तरफ पाकिस्तान के आम लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। वहीं, सियासत भी गरमा रही है। ताजा खबर ये है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी और असद उमर के जेल जाने की नौबत आ गई है। वजह ये है कि पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने तीनों के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया है। खबरों के मुताबिक ईसीपी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के चेयरमैन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद के मामले में मंगलवार को सुनवाई की। तीनों ने आयोग के सामने पेश होने से छूट मांगी थी। जिसे खारिज कर दिया गया और गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया गया। तीनों के 50-50 हजार रुपए के जमानती बॉन्ड भी रद्द किए गए।

asad umar and fawad chaudhry
असद उमर (बाएं) और फवाद चौधरी की फाइल फोटो।

निसार दुर्रानी की अध्यक्षता वाले पाकिस्तान चुनाव आयोग की 4 सदस्यों की पीठ ने इमरान, फवाद और असद के खिलाफ एकमत से फैसला किया। इस मामले में अकली सुनवाई 17 जनवरी को होगी। गिरफ्तारी वॉरंट जारी होने पर असद उमर ने बयान जारी किया। असद ने आरोप लगाया कि ईसीपी ने इमरान खान, फवाद और मेरे खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है। चुनाव कराने की जगह ईसीपी इस काम में लगा है। असद का कहना है कि चुनाव आयोग खुद कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। उन्होंने इस फैसले को हाईकोर्ट का अपमान बताया है। साथ ही पक्षपात वाला फैसला भी असद ने करार दिया है।

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ईसीपी ने इससे पहले 2022 में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को अवमानना का नोटिस दिया था। उन्हें खुद या वकीलों के जरिए पेश होने का आदेश भी सुनाया गया था। तीनों ही चुनाव आयोग के सामने पेश नहीं हुए। इमरान, फवाद और असद ने अलग-अलग हाईकोर्ट में ईसीपी के आदेश को चुनौती दी ती। उनका कहना है कि चुनाव आयोग को नियम कानून के तहत अवमानना के लिए दंड देने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। देखना ये है कि इमरान, फवाद और असद अब जेल जाते हैं या कोर्ट से उनको राहत मिलती है।