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Adipurush: दिल्ली हाईकोर्ट में ‘आदिपुरुष’ फिल्म पर बैन वाली याचिका की सुनवाई आज टली, 3 जुलाई को आएगा अब फैसला

Adipurush: फिल्म आदिपुरुष को बैन करने की याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से की गई थी। विष्णु गुप्ता का कहना हैं कि ‘फिल्म में हमारे आराध्य देवताओं का चित्रण गलत तरीके से किया गया है, जो कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है और आपत्तिजनक भी है।

नई दिल्ली। फिल्म आदिपुरुष को लेकर विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिल्म का जब से टीजर आउट हुआ है तब से लोग इसे लेकर कुछ ना कुछ विवाद देखने को मिल ही रहा है। इस फिल्म के डॉयलॉग और कलाकारों के लुक को देखकर इसको बैन करने के लिए याचिका भी दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई आज यानी शुक्रवार को दिल्ली हाइकोर्ट में होने वाली है। इस याचिका को दो हफ्ते पहले दायर किया गया था। जिसके बाद कोर्ट ने इस याचिका पर तुरंत फैसला करने के लिए मना कर दिया था। इसके बाद यह केस 21 जून को जस्टिस तारा वितस्ता गंजू और अमित महाजन की वेकेशन बेंच के सामने पेश किया गया था। हालांकि, यह सुनवाई जो आज होने वाली थी उसे टाल दिया गया है।

आदिपुरुष को बैन करने वाली याचिका टली

दरअसल, फिल्म आदिपुरुष को बैन करने की याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से की गई थी। विष्णु गुप्ता का कहना हैं कि ‘फिल्म में हमारे आराध्य देवताओं का चित्रण गलत तरीके से किया गया है, जो कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है और आपत्तिजनक भी है। इसलिए ऐसी फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगनी चाहिए।’

ADIPURUSH

3 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि फिल्म में कई विवादास्पद हिस्से हैं जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि नेपाल ने भी फिल्म को बैन कर दिया था। वकील ने कहा कि निर्देशक ओम राउत ने पहले हमें ये विश्वास दिलाया कि जिन रोल से दिक्कत हैं उस हिस्सों को हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया और फिल्म को रिलीज कर दिया गया। याचिका में अधिकारियों से फिल्म के प्रमाणीकरण को रद्द करने और इसे तुरंत प्रतिबंधित करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया था। इस याचिका को लेकर आज सुनवाई होनी थी जो कि अब टाल दी गई है और अब दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई 3 जुलाई को करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अर्जी में कुछ सुधार करने के कारण से आज होने वाली सुनवाई टल गई है।