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Ajab-Gazab News: एक पुलिसकर्मी ने लिखी अनोखी leave Application, शादी के बाद खुशखबरी के लिए चाहिए 15 दिन की छुट्टी

Ajab-Gazab News: ये सिपाही गोरखपुर जिले की 112 डायल में तैनात है। इस आवेदन पत्र में सिपाही ने अपने अधिकारी को लिखा कि, ‘महोदय, प्रार्थी की शादी को सात महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिल सकी है।

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से एक अजीबोगरीब खबर आ रही है, जिसमें एक पुलिस कर्मी ने एक ऐसी वजह के लिए छुट्टी मांगी है, जिससे लोगों को मजे लेने का मौका मिल गया है। दरअसल, बलिया में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल की छुट्टी के लिए लिखा गया आवेदन पत्र वायरल हो गया है, जिसमें एक सिपाही ने अपने अधिकारी को लिखा है कि ‘शादी को सात महीने हो गए हैं, अभी तक कोई ‘खुशखबरी’ नहीं मिली है, इसलिए 15 दिन का अवकाश देने की कृपा करें।’ सिपाही का ये आवेदन पत्र अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है। ये सिपाही गोरखपुर जिले की 112 डायल में तैनात है। इस आवेदन पत्र में सिपाही ने अपने अधिकारी को लिखा कि, ‘महोदय, प्रार्थी की शादी को सात महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिल सकी है। मैडम (पत्नी) ने डॉक्टर सलाह के अनुसार दवा ली है और उसके साथ रहना है। प्रार्थी घर पर निवास करेगा। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को 15 दिन की EL (अर्जित अवकाश) देने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी।’

इस प्रार्थना पत्र के वायरल होने के बाद से जहां एक ओर कुछ लोग मजे ले रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस मुद्दे को सीरियसली लेते हुए छुट्टी की वजहों पर विचार विमर्श करने के पक्ष में आ रहे हैं। गौरतलब है कि 24 घंटे की ड्यूटी और काम के प्रेशर के चलते पुलिसकर्मी कई बार अपने परिजनों की शादी-समारोह या सुख-दुख में शामिल नहीं हो पाते। छुट्टी न मिलने की वजह से महिला पुलिसकर्मियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन दिक्कतों से परेशान होकर कई बार बहुत से पुलिस कर्मी अपनी नौकरी को अलविदा भी कह देते हैं।

इसके अलावा, महत्वपूर्ण त्योहारों पर जब सभी लोग अपने-अपने घरों में एंजॉय कर रहे होते हैं, पुलिस के जवानों की छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है। ऐसे में ये जवान अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरी नहीं कर पाते हैं। बता दें, यूपी पुलिस विभाग में महिलाओं को 180 दिन का मातृत्व अवकाश और पुरुषों के लिए 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जाता है। हालांकि, पूरे पुलिस करियर के दौरान ये अवकाश मात्र दो बार ही लिया जा सकता है।