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Paresh Rawal’s Remarks: इस मामले में अभिनेता परेश रावल को मिली बड़ी राहत, जानिए यहां सबकुछ
Paresh Rawal’s Remarks: कोलकाता हाईकोर्ट ने परेश रावल को राहत देते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि अभिनेता पहले ही अपने विवादित बयान के संदर्भ में खेद प्रकट कर माफी मांग चुके हैं। लिहाजा उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की विधिक कार्रवाई को करना, समय जाया करने के बराबर है। कोर्ट ने आगे पुलिस को अभिनेता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई ना करने के आदेश दिए हैं।
नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को कोलकात हाईकोर्ट से अपने उस बयान को लेकर बड़ी राहत मिली है, जिसमें उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान बंगालियों के संदर्भ में कथित तौर पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी थी। अभिनेता ने विवादित बयान में क्या कुछ कहा था। हम आपको आगे इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन, उससे पहले आप यह जान लीजिए कि कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में क्या कुछ कहा है?
कोलाकात हाईकोर्ट की टिप्पणी
बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने अभिनेता परेश रावल को राहत देते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि अभिनेता पहले ही अपने विवादित बयान के संदर्भ में खेद प्रकट कर माफी मांग चुके हैं। लिहाजा उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की विधिक कार्रवाई करना, समय जाया करने के बराबर है। कोर्ट ने आगे पुलिस को अभिनेता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई ना करने के आदेश दिए हैं। चलिए, अब आगे जान लेते हैं कि आखिर अभिनेता ने अपनी विवादित टिप्पणी में क्या कुछ कहा था?
अभिनेता ने क्या कहा था?
दरअसल, अभिनेता ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान बंगालवासियों के प्रमुख आहार मछली चावल के संदर्भ में विवादित टिप्पणी की थी। अभिनेता ने कहा था कि वर्तमान में एलजीपी सिलेंडर महंगी है। लेकिन इनकी कीमत कम हो जाएगी।
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लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं जन्म लेंगी, लेकिन क्या अगर रोहिंगया प्रवासी और बांग्लादेशी आपके आसपास अवैध तरीके से रहना शुरू देंगे, जैसा कि वर्तमान में रह रहे हैं। तब आप गैस सिलेंडर का क्या करेंगे? बंगालियों के लिए मछली पकाएंगे। बता दें कि उनके इसी बयान को राजनीतिक गलियारों में रोषयुक्त प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी।
किसने करवाया था अभिनेता के खिलाफ केस
बता दें कि अभिनेता के खिलाफ बाद में सीपीएम नेता व पश्चिम बंगाल के प्रभारी प्रभारी मोहम्मद सलीम ने केस दर्ज करवाया था। सीपीएम नेता ने अभिनेता के खिलाफ खिलाफ IPC की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 153A (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 153B (भाषाई या नस्लीय समूहों के अधिकारों से वंचित करना), 504 (भड़काने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जिसमें अब अभिनेता को बड़ी राहत कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से मिल चुकी है। बहरहाल, अब आगामी दिनों में अभिनेता की इस पूरे मसले पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। तब तक के लिए आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ते रहिए। न्यूज रूम पोस्ट.कॉम