नई दिल्ली। पहले से ही तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल के समक्ष एक के बाद एक नई-नई समस्याएं सामने आ रही हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में रहने के दौरान कोई भी आदेश जारी करने से रोकने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया गया है। साथ ही केजरीवाल को टाइपिस्ट, कंप्यूटर, प्रिंटर तमाम चीजें उपलब्ध नहीं कराने का भी जनहित याचिका में अनुरोध किया गया है। वहीं याचिकाकर्ता ने कोर्ट से ये भी अपील की है कि ईडी को शिकायत दर्ज करने, जांच करने और अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जाए कि पुलिस हिरासत में उनके द्वारा जारी किए गए आदेश दिल्ली की मंत्री आतिशी के पास कैसे पहुंचे। यह याचिका हिंदू सेना की तरफ से दायर की गई है।
याचिकाकर्ता हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने अधिवक्ता शशि रंजन कुमार सिंह और महेश कुमार के माध्यम से कहा कि अरविंद केजरीवाल हिरासत में निर्देश और आदेश जारी करते समय भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत उन्हें दी गई गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। बता दें कि याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक और जनहित याचिका दायर की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पद से हटाने की प्रार्थना की गई। याचिका में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने 21 मार्च, 2024 को कई चैनलों को साक्षात्कार देते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जरूरत पड़ने पर चुनाव लड़ेंगे। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने से कानूनी प्रक्रिया में बाधा आएगी जिससे राज्य में संवैधानिक तंत्र टूट सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में हैं। उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी।