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Azam Khan: सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, जिस हेट स्पीच के मामले में चली गई थी सदस्यता, उसी केस में हुए बरी

Azam Khan: स्पेशल कोर्ट के इस फैसले के बारे में बात करते हुए आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा, “हमें न्यायालय द्वारा दोष मुक्त करने का निर्णय सुनाया गया है। वो हेट स्पीच वाले मामले जिसमें सजा सुनाई गई थी, अब कोर्ट ने हमें निर्दोष करार दिया है। जो 185 से संबंधित मुकदमें थे, कोर्ट का उसमें फैसला आया है।” हालांकि बीते साल इस केस में तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद सपा नेता की विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। वहीं बीते साल उनकी सदस्यता जाने के बाद रामपुर में उपचुनाव भी कराए गए थे।

रामपुर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाजवादी नेता, रामपुर के पूर्व विधायक, और सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को रामपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। जिस हेट स्पीच के मामले को लेकर उनकी विधायकी छीन ली गई थी उसी केस में वो अब बरी हो गए हैं। कोर्ट ने इस मामले की बुधवार को सुनवाई की जिसमें उनको बड़ी राहत देते हुए इस मामले से बरी करने का कोर्ट ने फैसला किया है। इसी हेट स्पीच के चलते उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुनवाई में आजम खान को बरी करने वाली विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले से पहले रामपुर की निचली अदालत ने उन्हें इसी केस में तीन साल की सजा सुनाई थी। लेकिन अब स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। निचली अदालत ने सपा नेता के खिलाफ बीते साल 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया था। जिसके बाद से ही वो लगातार मुसीबतों में घिरे हुए थे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के ऊपर भी कई विवादित भाषणों के मामले दर्ज हैं।

गौर करने वाली बात ये है कि स्पेशल कोर्ट के इस फैसले के बारे में बात करते हुए आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा, “हमें न्यायालय द्वारा दोष मुक्त करने का निर्णय सुनाया गया है। वो हेट स्पीच वाले मामले जिसमें सजा सुनाई गई थी, अब कोर्ट ने हमें निर्दोष करार दिया है। जो 185 से संबंधित मुकदमें थे, कोर्ट का उसमें फैसला आया है।” हालांकि बीते साल इस केस में तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद सपा नेता की विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। वहीं बीते साल उनकी सदस्यता जाने के बाद रामपुर में उपचुनाव भी कराए गए थे।