नई दिल्ली। यूपी में सिनेमाघरों को 15 अक्टूबर से फिर से शुरू करने की इजाजत देने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने एक और बड़ा फैसला लिया है। मनोरंजन उद्योग से जुड़े कारोबारियों को बड़ी मदद देते हुए यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों की लाइसेंसिंग फीस में छूट देने की घोषणा की है।बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस फैसले से प्रदेश के सिनेमाघर संचालकों को बड़ी राहत मिलने की बात कही जा रही है।
इसके तहत सीएम योगी ने प्रदेश में बंद मल्टीप्लेक्सों और सिनेमाघरों की देय लाइसेंसिंग फीस में एक अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक की समय अवधि के लिए छूट दी जाएगी। यह फैसला उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम-1955 की धारा-10 के तहत किया गया है। प्रदेश सरकार ने 15 अक्टूबर 2020 से निर्धारित मानकों के अनुसार सिनेमा घर के फिर से संचालन की अनुमति दी है।
CM श्री @myogiadityanath जी ने कोविड-19 के दृष्टिगत घोषित लॉकडाउन के कारण प्रदेश में बंद मल्टीप्लेक्सों/छविगृहों की देय लाइसेंसिंग फीस में दिनांक 01.04.2020 से 30.09.2020 की समयावधि के लिए, उ.प्र. चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा-10 के अंतर्गत, छूट प्रदान की है।
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— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) October 14, 2020
योगी सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है, जबकि सरकार ने अनलॉक-5 की गाइडलाइन के तहत 15 अक्टूबर से प्रदेश में सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और थियेटर्स को खोलने की अनुमति दी है।
अनुमति के अनुसार, 15 अक्टूबर से यूपी में सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और थियेटर्स को उनकी कुल क्षमता के 50 फीसदी दर्शकों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।