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तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में अदालत आज सुनाएगी फैसला

Tarun Tejpal: गौरतलब है कि तरुण तेजपाल पर 29 सितंबर 2017 को कोर्ट ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसमें दुष्कर्म, शारीरिक यौन शोषण और गलत बंदी शामिल है।

नई दिल्ली। तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले में आज गोवा की एक सत्र अदालत अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि साल 2013 में तेजपाल पर उत्तरी गोवा के एक पांच सितारा रिसॉर्ट में एक सहकर्मी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। बाद में उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 341, 342 354ए और 354बी के तहत आरोप तय किए गए। इसी मामले में गोवा की एक सत्र अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि, तरुण तेजपाल अभी जमानत पर हैं। इस मामले में आठ मार्च को अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत के न्यायाधीश ने तेजपाल मामले में अंतिम बहस सुनी थी और मामले में फैसला सुनाने के लिए आगे की तारीख को तय की थी।

Tarun Tejpal

गौरतलब है कि तरुण तेजपाल पर 29 सितंबर 2017 को कोर्ट ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसमें दुष्कर्म, शारीरिक यौन शोषण और गलत बंदी शामिल है।

Tarun Tejpal

वहीं तेजपाल ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों को खारिज करने से इनकार कर दिया और मामले को छह महीने के भीतर निपटाने का निर्देश दिया।