newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

दावत-ए-वलीमा के लिए घर में काटी जा रही थी गाय, दूल्हा ससुराल से पहले पहुंचा जेल, निकाह कैंसिल

Rampur Cow Meat Case: उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) में गोवध कानून पर गौर करें तो गौहत्या करने पर 3 से 10 साल की सजा और गौवंश को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने पर पौने दो साल की सजा का प्रावधान है।

रामपुर। वैसे तो यूपी में योगी सरकार ने गौहत्या की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाएं हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिनमें आए दिन इस कानून के तहत लोग पकड़े जाते हैं। ताजा मामला यूपी के रामपुर जिले से सामने आया है। दरअसल रामपुर जिले के टांडा थाना में यासीन नाम के एक युवक की 18 मार्च को बारात जानी थी और इसके अगले दिन दावत-ए-वलीमा का कार्यक्रम था। इस वलीमा को लेकर 17 मार्च को यासीन और उसके परिवार के लोग तैयारी में जुटे थे। आरोप है कि यासीन के परिवार ने वलीमा के लिए घर में  गाय काटी। इसकी भनक जब टांडा पुलिस को लगी तो पुलिस यासीन के घर जा पहुंची। पुलिस को देखते ही यासीन और उसके परिवार वाले चौंक गए। वहीं जब पुलिस ने घर के अंदर छापा मारा तो उसे करीब एक कुंतल से भी अधिक गाय का मांस मिला।

up police

गाय का मांस मिलने के बाद पुलिस ने यासीन के दूल्हा बनने के सपनों पर पानी फेरते हुए उसे समेत छ: लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। वहीं रामपुर पुलिस ने ट्वीट कर कहा है कि, प्रतिबन्धित पशु के मांस के सम्बन्ध में थाना टांडा जनपद रामपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में उनमें दूल्हा यासीन, अब्दुल सलाम, बाबू हाजी, मोहम्मद रफी, भूरा, मोहम्मद इस्लाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

cow

गौहत्या के आरोप में यासीन अब जेल में है, इतना ही नहीं, जानकारी ये भी मिली है कि, जेल जाने की वजह से उसका निकाह भी कैंसिल हो गया है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में गोवध कानून पर गौर करें तो गौहत्या करने पर 3 से 10 साल की सजा और गौवंश को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने पर पौने दो साल की सजा का प्रावधान है।