नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC) ने कुछ हिदायतों के साथ स्पा खोलने की अनुमति दे दी है। स्पा में अब वही मालिश कर सकेंगे जिनके पास फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर या चिकित्सा किसी में भी डिग्री या डिप्लोमा होगी। इसके साथ ही नए नियम लागू हुए हैं। जिसके मुताबिक, क्रॉस-जेंडर मालिश की अनुमति नहीं होगी। साथ ही बंद दरवाजों के पीछे स्पा नहीं किया जाएगा।
ये हैं नए नियम
इसके अलावा अब दिल्ली के स्पा सेंटरों में दरवाजों के अंदर कोई कुंडी और बोल्ट भी नहीं लगा होगा। स्पा में अब से सेल्फ क्लोजिंग दरवाजे होंगे। जिसके साथ ही बाहरी दरवाजे भी काम के घंटों के दौरान खुले रखे जाएंगे। इसके साथ ही पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने स्पा सेंटर में काम करने की टाइमिंग में भी बदलाव किया है। काम के घंटे सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच होंगे।
ग्राहकों को दिखाना होगा ID Proof
इस बारे में ज्यादा जानकारी पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि नए नियमों के अनुसार सभी ग्राहकों को अपना पहचान दिखाना होगा। फोन नंबर और आईडी प्रूफ भी प्रोवाइड करनी होगी। स्पा सेंटरों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम होंगे। साथ ही जहां स्पा होगा उसे रहने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
वेश्यावृत्ति के मामलों में आएगी कमी
स्पा सेंटर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और रिकॉर्डिंग कम से कम तीन महीने तक रखी जाएगी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा लागू इन नए नियमों से लोग काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इन नियमों से वेश्यावृत्ति के मामलों में कमी देखने को मिलेगी।