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Assembly Election 2021: चुनावी रैलियों में मास्क न पहनने पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और EC से मांगा जवाब

Assembly Election 2021: हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा है कि आखिर चुनाव प्रचार के दौरान लोग बिना मास्क (Mask) के क्यों दिख रहे हैं? यह याचिका थिंक टैंक सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी ऐंड सिस्टेमेटिक चेंज के चेयरमैन विक्रम सिंह की ओर से दायर की गई थी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी रहे हैं।

नई दिल्ली। देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 1,26,789 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 685 मरीजों ने अपनी जान गवाई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव प्रचार (Election Campaign) पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने संज्ञान लिया है। पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान मास्क पहनने को अनिवार्य किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग (Cente & Election Commission) को नोटिस भेजा है। साथ ही केंद्र और चुनाव आयोग से प्रचार के दौरान मास्क को अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है।

delhi highcourt

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा है कि आखिर चुनाव प्रचार के दौरान लोग बिना मास्क (Mask) के क्यों दिख रहे हैं? यह याचिका थिंक टैंक सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी ऐंड सिस्टेमेटिक चेंज के चेयरमैन विक्रम सिंह की ओर से दायर की गई थी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी रहे हैं।

इसके साथ ही याचिका में चुनाव आयोग के द्वारा डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए चुनाव के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता फैलाने का आदेश देने की भी मांग की गई है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है, जब वह विक्रम सिंह की मुख्य याचिका पर भी सुनवाई करेगी।

west bengal election campaign

विक्रम सिंह ने याचिका में ऐसे प्रचारकों एवं प्रत्याशियों को विधानसभा चुनावों में प्रचार से रोकने का भी अनुरोध किया है जो कोरोना महामारी के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों का बार-बार उल्लंघन कर रहे हैं।