नई दिल्ली। अगर आप समसामयिक मसलों को लेकर तनिक भी संवेदनशील रहते हैं, तब तो फिर आपको ये तो पता ही होगा कि बीते दिनों कड़कड़डूमा कोर्ट ने सीएए-एनआरसी दंगे मामले में आरोपित उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं, अब कड़कड़डूमा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उमर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिसे लेकर आज यानी की शुक्रवार को सुनवाई हुई। आइए, आगे की स्टोरी में बताते हैं कि आखिर सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या कुछ हुआ।
दरअसल, उमर खालिद की जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। उधर, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उमर खालिद को जमकर फटकार भी लगाई। कोर्ट ने गांधी जी और भगत सिंह का हवाला देकर उमर को फटकार लगाई है। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी का जिक्र कर कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत किसी को भी भड़काऊ भाषण देने का अधिकार नहीं है। बता दें कि उमर खालिद पर सीएए और एनआरसी के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन में भड़काऊ बयान देने का आरोप है।
वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद को तल्ख लहजे में कहा कि क्या आपको नहीं लगता है कि आपके द्वारा यह कहना कि आपके पूर्वज अंग्रेजों की दलाली करते हुए आए हैं, यह गलत है। क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही समुदाय द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी गई है। उधर, दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के मुतातिब, 2020 में सीएए और एनआरसी के विरोध में हुए दंगे में उमर खालिद मुख्य आरोपित था। और दंगे की पूरी साजिश ही उसी ने रची थी, जिसे लेकर अभी कोर्ट में सुनवाई का सिलसिला जारी है।